खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई:जुर्माने की राशि जमा न करने पर दुकानों के लाइसेंस निलंबित

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अशोकनगर में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद एवं औषधि विभाग लगातार चेकिंग कर रहा है। इसी दौरान गड़बड़ी के चलते कुछ दुकानों पर जुर्माने लगाए गए। समय अनुसार जुर्माने की राशि जमा न करने पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए 12 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए हैं। यह आगामी आदेश तक निलंबित किए रहेंगे। जुर्माने की राशि जमा न करने एवं नियमों का पालन न करने पर इन पर कार्रवाई की गई है। निलंबित किए गए खाद्य प्रतिष्ठानों में अभिषेक ट्रेडर्स विदिशा रोड, श्री श्याम दूध डेयरी कोलुआ रोड, हरिराम पाल की चाय नाश्‍ते की दुकान बस स्टैंड, भैया नमकीन वेदांत भवन के पास तायडे कालोनी, विशाल नमकीन एंड स्वीट्स शांतिनगर अशोकनगर के नाम शामिल हैं। साथ ही मानसी कन्फेक्षनरी कृष्णा चौराहा शाढौरा, बृजेश किराना शाढौरा, जैन गिफ्ट एंड कंफेक्षनरी पिछोर रोड चंदेरी, होटल देव पैलेस एंड रेस्टोरेंट बस स्टैंड चंदेरी, सुन्नी टी स्टॉल (सुन्नी रेस्टोरेंट) बस स्टैंड मुंगावली, राजेश किराना एंड जनरल स्टोर आनंदपुर गेट ईसागढ, मां अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट एंड भोजनालय अथाईखेडा, सुरेश किराना भंडार अथाईखेड़ा शामिल हैं। निलंबन काल में इन खाद्य प्रतिष्ठानों के द्वारा खाद्य कारोबार का संचालन नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रतिष्ठान जिनका खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन प्रशासन के द्वारा निलंबित कर दिया गया है, उनके द्वारा खाद्य कारोबार का संचालन किया पाए जाने पर उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।