छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल बाद सजा:कोर्ट ने सुनाया फैसला, एक साल का सश्रम कारावास, अर्थदंड भी लगाया

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रतलाम में छेड़छाड़ के एक आरोपी को कोर्ट ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। मामला पांच साल पुराना है। विशेष लोक अभियोजक विजय पारस ने बताया कि 13 अप्रैल 2019 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि मैं और मेरे पति रात को घर के सामने पलंग पर सौ रहे थे। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी नींद खुल गई। देखा तो पता चला कि पड़ोस में रहने वाले पवन (42) पिता मोहनलाल ढोली ने बुरी नीयत से मेरा हाथ पकड़ रखा था। वह मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगा। शोर मचाया तो वह पलंग के नीचे छुप गया। आवाज सुनकर मेरे पति, देवर, देवरानी उठे और पवन ढोली को पलंग के नीचे से निकाल पकड़ा। फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रयागलाल दिनकर ने दिया है। आरोपी पवन को एक साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।