CCB सीईओ को हाईकोर्ट से मिली राहत:कोर्ट ने निलंबन आदेश खारिज किया; दोबारा चार्ज संभाला

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खरगोन में करीब सवा माह पहले जुलाई में सस्पेंड किए गए जिला सरकारी बैंक खरगोन सीईओ पीएस धनवाल ने शनिवार को फिर से पदभार संभाल लिया है। उनका निलंबन आदेश हाई कोर्ट जबलपुर से खारिज हो गया है। उसके बाद उन्होंने शनिवार दोबारा सीसीबी सीईओ का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है। संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए इंदौर ने 22 जुलाई को आर्थिक अनियमितता के मामले में आदेश जारी कर धनवाल को सस्पेंड किया था। बीते 23 जुलाई महीने को खरगोन CCB में सीईओ का प्रभार बैंक के प्रबंधक अनिल कानूनगो को दिया गया था। उस निलंबन आदेश को धनवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 30 अगस्त को याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विवेक जैन ने धनवाल के निलंबन आदेश को खारिज कर दिया, जिसके अनुपालन में धनवाल ने पद पर पूर्ववत आमद देकर पदीय दायित्वों का निर्वंहन शुरू कर दिया है। रायसेन के केस में हुई थी कार्रवाई धनवाल को रायसेन जिला सहकारी बैंक में जीएम रहते हुए आर्थिक अनियमितता के मामले में कोर्ट में उन्हें भी आरोपित बनाया था, जिसके चलते कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए इंदौर प्रशासक ने 22 जुलाई को आदेश जारी कर प्रथम श्रेणी कैडर अधिकारी धनवाल को निलंबन करते हुए निलंबन अवधि में भोपाल मुख्यालय नियत किया था।