भिंड जिला अपर सत्र न्यायालय ने एक आरोपी को छेड़छाड़ का प्रयास और जान से मारने के प्रयास में दोषी माना। इस मामले में आरोपी को दस साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। यह केस की सुनवाई सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की न्यायालय में हुई। घटना 10 अक्टूबर 2020 को शाम 4:30 बजे की है। अटेर थाना अंतर्गत परा गांव का रहने वाला आरोपी शेर सिंह अपने पड़ोस में रहने वाली किशोरी के घर में बुरी नीयत से घुसा। आरोपी ने घर में किशोरी अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा तभी लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे कमरे में ले जाकर पलंग पर पटक दिया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करना चाहा। पीड़िता के विरोध के चलते आरोपी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सका। इस आरोपी ने पीड़िता के शरीर पर चाकुओं से हमला किया जिससे उसके के गर्दन पीठ एवं उसके शरीर पर तमाम जगह चाकू की चोटें आई। आरोपी द्वारा लात घूसों से भी मारपीट की जिससे वह बेहोश हो गई। जब उसके माता-पिता खेतों से लौट कर आए तब उन्होंने अपनी लड़की को लहूलुहान हालात में देखा और आरोपी अपने हाथ में चाकू लिए वहां आया और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यह मैंने किया है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद पीड़िता के पिता उसे जिला अस्पताल भिंड लेकर आया और इलाज हेतु भर्ती किया जहां पर अटेर थाने की पुलिस आ गई थी और पीड़िता के होश में आने पर रिपोर्ट लिखी थी। पुलिस ने फरियादिया की शिकायत थाना अटेर कमें अपराध क्रमांक 208/2020 पर भादवि की धारा 455, 354, 354क(1), 376(1)/511, 307, 324, 342 भादवि एवं आयुद्ध अधिनियम की धारा 25(1-बी) पर मुकदमा दर्ज किया था। उक्त मामले की विवेचना के दौरान थाना अटेर के ए एस आई भारत सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे घटना में प्रयुक्त चाकू को जप्त किया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना अटेर के द्वारा चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय में वादी और प्रतिवादी पक्ष की सुनवाई हुई। गवाह सबूतों के आधार पर आरोपी शेर सिंह कुशवाह पुत्र जगदीश कुशवाह को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई है।