नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को सजा:कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर कैद

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16 साल की एक नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाकर दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कैद के साथ 9 हजार रुपए के जुर्माना भी लगाया है।आज शनिवार की शाम 6 बजे एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि थाना सिटी कोतवाली में नाबालिग पीड़िता के पिता ने 1 मई 2022 को मामला दर्ज कराया था। 30 अप्रैल को रात 11 बजे उसकी नाबालिग बेटी सोने की बात कहकर अपने कमरे में चली गई। रात 3 बजे जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि बेटी कमरे में नही है। घर के दरवाजे खुले हुए थे। तलाश करने पर बेटी का पता नही चला। परिजनों ने थाना में शिकायत की। पुलिस ने 27 मई को पीड़िता को दस्तयाब किया। पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस ने पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया गई।आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेष किया गया। फरियादी की ओर से एडीपीओ हेमंत बाजौलिया ने पैरवी करते हुए सबूत कोर्ट में पेष कर आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की मांग रखी। विशेष न्यायाधीश विक्रम भार्गव की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराकर बीस साल की कठोर कैद के साथ 9 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।