सत्र न्यायालय ने मारपीट के एक मामले में 3 आरोपियों को 5 साल के सश्रम कारावास की और चार चार हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 2023 का है, जिसमें आरोपियों ने पुराने विवाद की बात पर फरियादी और उसके भाई को कुल्हाड़ी, डंडे से मारकर चोट पहुंचाई थी। आरोपी आपस में पिता, पुत्र हैं। पिता सहित उसके दो बेटों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। 12 फरवरी 2023 को ग्राम बसाड़ में आरोपियों ने फरियादी और उसके भाई के साथ पुराने विवाद की बात को लेकर अश्लील गालियां देते हुए कुल्हाड़ी, डंडे से मारकर गंभीर चोट पहुंचाई थी। तीनों आरोपियों के खिलाफ निंबोला थाना पुलिस ने मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। इन आरोपियों को सुनाई सजा
न्यायालय ने आरोपी कमल पिता बंडु वर्मा 39, मुकेश पिता बंडु वर्मा 42 और बंडु पिता पंचम 65 सभी निवासी ग्राम बसाड़ को 5 साल की सजा और 4-4 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामले की जांच पदस्थ एएसआई कमलेश कुशवाह ने की थी जबकि शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने की।