मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी करते हुए 14 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामला राशन दुकान संकलकों से जुड़ा हुआ है जिसमें कि संचालकों ने लंबित अभ्यावेदनों पर विचार कर उसका निराकरण करने का था, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी कलेक्टर ने इस और ध्यान नहीं दिया। राशन दुकान संचालक ईश्वरी प्रसाद उपाध्याय, ब्रजकिशोर उपाध्याय, ऋषि यादव, नंदकिशोर उपाध्याय की ओर से अधिवक्ता सुघोष और निशांत मिश्रा ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा और बताया कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 12 अक्टूबर 2023 को कलेक्टर को आदेश दिए थे कि 30 दिन के भीतर याचिका कर्ताओं के लंबित अभ्यावेदन पर विचार कर उनका निराकरण करें यह भी कहा था किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाए। हाईकोर्ट जस्टिस डीडी बंसल की कोर्ट ने कलेक्टर के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी निराकरण होने तक रोक लगाई थी। दलील है कि कोरोना काल में पीओएम मशीनों की उपयोग को लेकर छोड़ दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के पालन में स्टॉक सुधारने के लिए आवेदन दिया था जिसे लंबित रखते हुए कार्यवाही की चेतावनी दी गई थी।