हाईकोर्ट ने कहा:एसडीएम नर्मदा किनारे 300 मीटर की दूरी मानकर तय करें कब्जे

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नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे में हुए अवैध निर्माणों को चुनौती वाली याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा एवं जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने नर्मदा के किनारे वाले सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि बारिश में अधिकतम जलभराव की सीमा से 300 मीटर का निर्धारण किया जाए। नपाई का कार्य संबंधित पक्षकारों की मौजूदगी में होगा। अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की गई है। पूर्व में सुनवाई के दौरान जबलपुर नगर निगम की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि जबलपुर में वर्ष 2008 के बाद नर्मदा नदी के 300 मीटर दायरे में तिलवाराघाट, गौरीघाट, जिलहरीघाट, रमनगरा, गोपालपुर, दलपतपुर, भेड़ाघाट में कुल 75 अतिक्रमण पाए गए हैं। जिसमें से 41 निजी भूमि, 31 शासकीय भूमि व तीन आबादी भूमि में पाए गए हैं। हाई कोर्ट ने एक अक्टूबर, 2008 के बाद नर्मदा नदी के 300 मीटर दायरे हुए निर्माण को हटाने के आदेश दिए थे।