उज्जैन SP प्रदीप शर्मा अपने ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के काम से नाराज है। उनके आदेश के बाद पुलिस विभाग के 21 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। एसपी ने सभी को दण्डित करते हुए अन्य कर्मचारियों को भी हिदायत दी है। उज्जैन SP ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हों व आमजनों से अनावश्यक रूप से अभद्र व्यवहार न करे एवम बिना किसी सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित न रहें। इस संदर्भ में 21 पुलिस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने एवम नगद अर्थदंड से दण्डित किया गया है। जिसमें पुलिस मुख्यालय भोपाल (महिला सुरक्षा) द्वारा महिला गुमशुदगी के प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी चाही गई थी उक्त संबंधित अधिकारियों द्वारा जानकारी भेजने के संबंध में पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने उक्त प्रकरण के संबंधित अधिकारी उनि. सूबेदार सिंह दादोरिया(डी.सी.बी.) एवम सउनि. अभिनव प्रताप सिंह (प्रभारी ओ.एम.शाखा डीपीओ) उज्जैन को कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर प्रत्येक को 500/- रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया गया। सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल की शिकायत पर समय सीमा में निराकरण नहीं करने से रक्षित निरीक्षक रंजीत सिंह राणा एवम उनि. रविंद्र कटारे थाना प्रभारी थाना पंवासा को उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर उनकी सेवा पुस्तिका में निंदा व 500 रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है व भविष्य में पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया हैं।
सावन माह में बाबा महाकालेश्वर की प्रथम सवारी की सुरक्षा व्यवस्था एवम सुगम संचालन के उद्देश्य से पुलिस प्रबंध अनुसार नियोजित प्रमुख अधिकारीयों की बैठक ली, बैठक में उनि. प्रदीप राजपूत द्वारा दिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक नही सुनकर अनसुना कर उदासीनता पूर्वक आचरण का प्रदर्शन करने पर पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा तत्काल उक्त पुलिस अधिकारी को 500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित करने हेतु निर्देशित किया गया। फरियादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध मारपीट की रिपोर्ट करने थाना नीलगंगा पर उपस्थित ड्यूटी अधिकारी चंदर सिंह चंद्रवंशी द्वारा प्रकरण में त्रुटिपूर्ण पंजीयन कर कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर उक्त पुलिस अधिकारी को 500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अपराध समीक्षा बैठक के दौरान थाना इंगोरिया, थाना खाचरोद, भाटपचलाना के लंबित गुम इंसानों के प्रकरणों की समीक्षा की गई जिस पर सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रकरण के निराकरण में कोई रुचि नहीं ली जाकर अकारण लंबित रखा गया जिस पर से पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा सउनि. सुरेश सोनगरा, कन्हैयालाल मचार, सज्जन सिंह बुन्देला, वरसिंह चरपोटा एवं प्र.आर. पुष्पराज सिंह (तैनात थाना भाटपचलाना), सउनि. डावर, प्र.आर. प्रभुलाल पाटीदार एवं प्र.आर. अशोक कटारा (तैनात थाना खाचरोद), उनि. एम.एल. रावत, सउनि. दिनेश निनामा, सउनि. सुनिल देवके एवं प्र.आर. कैलाश शर्मा (तैनात थाना इंगोरिया) को उक्त लापरवाही एवं उदासीनता के लिये प्रत्येक को रूपये 1,000/- (एक हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर भविष्य में पुनरावृत्ति होने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
प्र.आर.(कार्यवाहक) 775 श्री चंचल पापोला जो पहले थाना चिमनगंज में कार्यरत थे और वर्तमान में पुलिस लाइन उज्जैन ने थाना चिमनगंज से स्थानांतरण से पूर्व चालानों को थाने पर जमा नहीं किया। उनके गैर जिम्मेदाराना आचरण के कारण, एवम् आरक्षक (चालक) नीरज चौबे पुलिस लाइन उज्जैन, बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर होने व प्र.आर. जितेंद्र थाना तराना के द्वारा लगातार ड्यूटी से गैरहाजिर होकर कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने एवम् आमजन से अभद्र व्यवहार करने पर पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा उक्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक वार्षिक वेतन वृद्धि की राशि के बराबर वेतन में संचयी प्रभाव से कमी की सजा दी गई।