शाजापुर डॉ. भीमराव अंबेडकर शासकीय जिला चिकित्सालय शाजापुर में पदस्थ डॉ. स्मिता सिंह (चिकित्सा अधिकारी) पी.जी.एम.ओ. को उज्जैन संभागायुक्त संजय गुप्ता द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर शासन को कड़ी कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजा है। डॉ. स्मिता सिंह द्वारा एम.टी.पी. एक्ट का उल्लंघन कर नर्सिंग होम का संचालन करना, पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट का उल्लंघन तथा बिना अनुमति एक्स-रे मशीन का संचालन किया जाना पाया गया था। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना करना जैसे कृत्यों के कारण संभागायुक्त द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) के (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए डॉ. स्मितासिंह (चिकित्सा अधिकारी) पी.जी.एम.ओ., जिला चिकित्सालय, शाजापुर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश की प्रभावशीलता के दौरान डॉ. स्मितासिंह (चिकित्सा अधिकारी) पी.जी.एम.ओ., जिला चिकित्सालय, शाजापुर का मुख्यालय स्वास्थ्य केन्द्र- शुजालपुर जिला शाजापुर रहेगा । इन्हें निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। गौरतलब है कि डॉ. स्मिता सिंह (चिकित्सा अधिकारी) पी.जी.एम.ओ., जिला चिकित्सालय, शाजापुर के विरूद्ध सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय, शाजापुर द्वारा कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने, मरीजों का उपचार और डिलेवरी नहीं करने, राशि की मांग करने, वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के संबंध में पिछले वर्षों में कई बार कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए गए हैं। चिकित्सक डॉ. स्मितासिंह (चिकित्सा अधिकारी) के संबंध में विगत 28 अगस्त 2024 को आवेदक जितेन्द्र मेवाडा निवासी इच्छावर जिला सिहोर द्वारा इसी आशय की शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि उनकी पत्नी की दिनांक 13 जुलाई को अपने निजी क्लीनिक सर्वोत्तम सुयश फर्टिलीटी सेंटर, पता-हाट मैदान रोड, दरगाह के समाने, शाजापुर पर प्रसूती कराने के ऐवज में राशि 25 हजार की मांग की थीं, किन्तु आर्थिक स्थिति ठीक ना होने से उसके द्वारा शासकीय चिकित्सालय, शाजापुर में प्रसूती कराने के एवज में आशा कार्यकर्ता के माध्यम से अनाधिकृत रूप से राशि 16 हजार लिए गए। इनकी जांच भी की जा रही हैं।