कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन के प्रतिवेदन के आधार पर गोवंश के परिवहन करने वाले जब्त किए गए वाहन को अधिहरण किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार इस वर्ष 10 अगस्त को सेजी चौराहा पेट्रोल पंप के पास वाहन क्रमांक MP 41 GA 0228 में 14 बछड़ों को बांधकर ट्रक में ठूंस-ठूंस कर निर्दयतापूर्वक भर रखा था। ट्रक को पकड़ा तो चालक भाग गया था। आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1960, मोटरव्हीकल एक्ट एवं मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 11(5) के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की थी। साथ ही ट्रक जब्त कर लिया गया था। अवलोकन पश्चात गोवंश तस्करी में पकड़े वाहन को अधिग्रहण किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी शाढौरा एवं तहसीलदार शाढौरा को नीलामी की कार्रवाई के लिए भेजी गई है।