नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को सजा:कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद, अर्थदंड भी लगाया

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सेंवढा द्वितीय एडीजे रामसिंह कनौजिया ने मंगलवार को नाबिलिक से दुष्कर्म के मामले में आखरी सुनवाई करते हुए आरोपी शशिकांत पिता प्रहलाद त्यागी निवासी नया कशेरूआ को दोषी पाते हुए। 10 वर्ष की जेल और 5 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मीडिया प्रभारी संजय कुमार मित्तल ने बताया गया कि 4 जून 2019 को पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। 3 जून को उनकी 15 वर्षीय बेटी घर से बिना बताए चली गई थी। जिसे खोजने पर भी उसका कुछ पता नही चला था। उक्त घटना की शिकायत पर डीपार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। पुलिस ने 22 जून 2019 को किशोरी को दस्तयाब कर लिया था। पुलिस को पीढ़ता ने बताया था कि आरोपी उसे शादी करने का वादा कर वृंदावन ले गया था। जहां उसने शादी की और शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद पुलिस ने चार्ज शीट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपी शशिकांत को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया।