एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट ने डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को सजा सुनाई। होशंगाबाद जिले के पिपरिया के रहने वाले 27 वर्षीय कृृष्णा कुमार को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के मामले दोषी पाया गया। कोर्ट ने तस्कर को10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 1 मार्च 2020 को अफजलपुर पुलिस को डिगांव सीतामऊ रोड पर एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को कार की डिक्की से तीन प्लास्टिक के बैग मिले। जिनकी तलाशी लेने पर उनमें 64 किलो डोडाचूरा बरामद हुआ। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी। घटना के बाद कार सवार खेतों में भाग गए। जिसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में कृृष्णा कुमार और अजयराज के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया था। मामले में जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। कोर्ट में रखे गए तथ्यों और तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। इस पूरे अभियोजन का में सरकार की तरफ से सरकारी वकील दीपक जमरा ने लिड किया।