जीत एशिया के खिलाफ केस दर्ज:अवैध रेत भंडारण का केस, 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है

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बैतूल-इंदौर हाइवे बना रही कंपनी जीत एशिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ खनिज विभाग ने रेत के अवैध भंडारण का केस दर्ज किया है। संभावना है कि कंपनी पर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। विभाग जल्द ही इसका प्रतिवेदन कलेक्टर कोर्ट में पेश करेगा। खनिज अधिकारी मनीष पालेवार ने बताया कि जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशों पर कारवाई हुई है। जिसमें जीत एशिया कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दरअसल, अधिकारियों को सुचना मिली थी कि हरदा रोड पर कंपनी रेत का अवैध भंडारण कर रही है। जिसके तहत सहायक खनिज अधिकारी और खनिज अमले ने चिचोली तहसील के हर्रई में एक 1.214 हेक्टेयर के निजी क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कंपनी ने बिना अनुमति के खनिज रेत का भंडारण किया। यहां पर 130 घनमीटर अवैध रेत पाई गई। कंपनी के खिलाफ अवैध भंडारण का केस दर्ज कर मध्यप्रदेश (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।