कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने नेशनल हाईवे और जिले के अन्य व्यस्त सड़कों में घूमने वाले गौवंश, मवेशियों के जमावड़े से संभावित सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था, पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर नहीं छोड़े और न ही सड़कों पर आने दें। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा कि नेशनल हाईवे और मुख्य मार्गों से लगी ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय इस आदेश की मुनादी करा कर सूचना दें, ताकि पशुपालक अपने गौवंश को अपने घर में बांध कर रखें। गौवंश के सड़कों में विचरण पर रोक लगाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय पशु क्रूरता अधिनियम, मप्र नगर पालिका अधिनियम के प्रावधान के तहत कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होंगे। गौवंश के सड़कों पर विचरण पर रोक लगाने नगरीय निकाय और पंचायतें आवश्यकतानुसार अस्थाई तौर पर वालंटियर की भी सेवाएं ले सकती हैं। सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत पशुओं और गौवंश की सूचना कोई भी व्यक्ति जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07622- 220070, 220071, 220072 पर दे सकते है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण के आपात कालीन नंबर 1033 और चलित पशु चिकित्सा एंबुलेंस के टोल फ्री नंबर 1962 पर सूचना देकर घायल पशु का इलाज कराया जा सकेगा। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पाेरेशन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों पर घुमंतू गोवंश के विचरण पर प्रतिबंध लगाने का दायित्व संबंधित संस्थाओं का होगा। इसी आदेश मे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नेशनल हाईवे मार्ग पर लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए है।