6 साल के बालक की जघन्य हत्या करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 9 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। घटना जबलपुर के हनुमानताल थाना के कब्रिस्तान की है जहां पर कि मार्च 2021 को आरोपी बच्चे को जबरन उठाकर अपने घर ले गया वहां हत्या की और फिर शव को घर पर ही छिपाकर रखा। बच्चे को तलाश करते-करते पिता कदीर शाह नदीम शाह के घर पहुंचे तो देखा कि आरोपी घर के अंदर अपने हाथ में चाकू लेकर बैठा हुआ था। पास ही 6 साल के बच्चे को खून से सना शव पड़ा हुआ था। गले व पेट में चोट के निशान थे। जघन्य हत्याकांड में पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहित कुमार की कोर्ट ने तीन साल पहले हुए थाना हनुमानताल के प्रकरण में आरोपी नदीम शाह को धारा 302, 364, 342 भादवि में आजीवन कठोर कारावास व 9000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। हनुमानताल थाना के कब्रिस्तान के पास रहने वाला आरोपी नदीम शाह को शक था कि बच्चे का पिता कदीर शाह उसकी बहन के आपत्तिजनक वीडियो बनाता है, जिसको लेकर नदीम और कदीर का कई बार विवाद भी हुआ। नदीम को जब लगने लगा कि कदीर बात नहीं मान रहा है, और उसकी बहन के वीडियो अभी भी बना रहा है तो फिर आरोपी ने प्लान के तहत सबक सिखाने के लिए उसके 6 साल के बेटे की हत्या कर दी। 6 मार्च 2021 को शाम 4 बजे घर के बाहर खेल रहा था, जिसे कि नदीम धोखे से अपने घर के अंदर ले गया और फिर चाकू से उसके गले और पेट में वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने घर का दरवाजा लगाया और छिप गया। बच्चे के गायब होने के बाद कदीर अपने भाई हिसामुद्दीन के साथ तलाश करते हुए आरोपी के घर पहुंचा जहां देखा कि बच्चे का शव पड़ा हुआ था। घटना के बाद मौके पर पहुंची हनुमानताल थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 145/2021 अंतर्गत धारा 364, 342, 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जांच में पाया कि पिता से बदला लेने के लिए आरोपी नदीम ने 6 साल के बच्चे की हत्या की थी। मामले पर प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध मामला पूर्णता सिद्ध होने के संबंध में लिखित तर्क प्रस्तुत किए। शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सुखलाल मार्को विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।