हाईकोर्ट ने एक चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व आदेश का पालन नहीं करने पर भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कॉस्ट की यह राशि 10 दिन के भीतर एक एनजीओ बूंद के खाते में जमा करने के निर्देश दिए। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में लिखित वक्तव्य (रिटन स्टेटमेंट) प्रस्तुत करने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। मामले पर अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।