दतिया न्यायालय का फैसला:पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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दतिया अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी की न्यायालय ने पत्नी के हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरकारी वकील मुकेश गुप्ता ने बताया गया है कि, दिनांक 16 मई 2021 को ग्राम सिकंदरा और कुडराया में मृतका संध्या राय ने पर्दे वाले पाइप पर ससुराल में टंगकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिस पर से जिगना थाना पुलिस ने मर्म कायम कर विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान मृतका के पति सचिन राय ससुर सालिगराम राय सास ममता राय एवं देवर नितिन राय के विरूद्ध हत्या और गैर इरातन हत्या के मामला दर्ज किया था। इस के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। वही पुलिस ने मृतका संध्या द्वारा अपने मायके पक्ष के लोगो से फोन पर की गई बात की रिकार्डिंग सीडी जब्त की थी। पुलिस द्वारा अनुसंधान कर चार्ज शीट न्यायालय में प्रस्तुत की। मृतिका संध्या के मायके पक्ष के लोगों द्वारा घटना का समर्थन नही किया और पक्ष द्रोही हो गए। हालांकि, न्यायालय ने विचरण के दौरान साक्ष्य और मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर मृतका के पति आरोपी सचिन राय को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वही बचे आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने से दोष मुक्त किया गया है।