हत्या के आरोपी को 10 साल की कैद:मामूली विवाद में महिला की लकड़ी से की थी पिटाई

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आमला के सेशन कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी को 10 साल की कैद की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। चार साल पहले उसने मामूली विवाद में महिला को लकड़ी से पीट दिया था। अदालत ने इसे सआशय हत्या नही माना है। अभियोजन के मुताबिक 19 जुलाई 2020 को रमली जा रहे मिट्ठू और उसकी पत्नी हेमलता का आरोपी सत्यभान से विवाद हो गया था। बकरी के लिए पत्ती तोड़ने से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। आरोपी ने चारपाई के पहिए से महिला पर वार कर किया, जिससे उसे सिर में गंभीर चोट आई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आमला पुलिस ने इस मामले में 21 जुलाई को हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले में शासकीय अभियोजक जगदीश परते ने पैरवी की। अपर सत्र न्यायालय आमला ने आरोपी को धारा 304( 2) का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रु के जुर्माने की सजा सुनाई।