नए कानून के तहत विस्तृत आदेश जारी:रेंटल वाहन लेने वाले की ID नहीं ली तो एक साल की सजा

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नौकर, मजदूर, किराएदार और हॉस्टलर्स की सूचना भी 15 दिन में देनी होगी राजधानी भोपाल में किराएदार, नौकर, मजदूर या ट्रैवल्स से वाहन किराए पर लेने वाले हर व्यक्ति की जानकारी पुलिस जुटाएगी। ये जानकारी पुलिस को देने की जिम्मेदारी संबंधित मकान मालिक, संचालक या ट्रैवल्स संचालक की होगी। ऐसा न करने वालों के खिलाफ पुलिस भारतीय न्याय संहिता-2024 की धारा-223 के तहत कार्रवाई करेगी। इस धारा में एक साल तक की जेल और 5000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इस संबंध में भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2024 की धारा-163 के तहत मिली शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए किए गए हैं, जो अगले दो महीने तक शहर में प्रभावी रहेंगे। वीआईपी की सुरक्षा के मद्देनजर जारी हुआ आदेश पुलिस कमिश्नर ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि ऐसा भोपाल शहर में आने वाले विभिन्न श्रेणी प्राप्त वीआईपी और वीआईपी भवनों की सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। साथ ही ये भी आदेश किया है कि लाउडस्पीकर की मदद से शहरी सीमा क्षेत्रों में इस आदेश की जानकारी भी प्रसारित की जाए। जानिए… पुलिस को क्या जानकारी देनी जरूरी पहले कम थी सजा, नए कानून में बढ़ी पुलिस कमिश्नर मिश्र ने बताया कि पहले ये आदेश सीआरपीसी की धारा-144 के तहत किए जाते थे। इसके तहत आईपीसी की धारा-188 में सामान्यत: एक माह की जेल और 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। समय पर जानकारी न देने के कारण किसी किराएदार या नौकर की वजह से आम लोगों की सुरक्षा को खतरा हुआ तो सजा 6 माह तक और जुर्माना 1000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता था। नए कानून के तहत ऐसी परिस्थिति में सजा एक साल तक जेल, 5000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।