कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करने वाले 23 सरकारी व 47 निजी संस्थान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के राडार पर हैं। ईपीएफओ रीजनल ऑफिस ने इन्हें अपने-अपने कर्मचारियों का पीएफ जमा करने के लिए नोटिस थमा दिए हैं। पीएफ राशि जमा करने के लिए इन्हें 15 दिन की मोहलत दी गई है। इसके तहत ईपीएफओ ने विशेष मुहिम शुरू की है। भविष्य निधि संगठन द्वारा तय प्रावधानों के मुताबिक ऐसे संस्थानों के खिलाफ तीन चरणों में कार्रवाई की जाती है। पहले चरण में तय समय सीमा में पीएफ जमा करने के लिए नोटिस देने की कार्रवाई की जा चुकी है। इस अवधि में भी पीएफ जमा नहीं करने पर इनके बैंक खाते सीज किए जाएंगे। इनके बैंक खातों में जमा राशि से इनके कर्मचारियों के पीएफ की वसूली कर ली जाएगी। तीसरे चरण में यदि इनके बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं हुई तो इनकी संपत्ति कुर्क कर उसकी नीलामी की जाती है। ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर-1 अमिताभ प्रकाश ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में की गई समीक्षा के बाद पीएफ जमा करने के लिए इन सभी सभी सरकारी उपक्रमों और निजी संस्थानों को नोटिस दिए गए हैं। पहले चरण में सर्टिफिकेट प्रोसिडिंग यानी सीपी 1 के तहत 15 दिन की मोहलत दी गई है। कर्मचारियों का पीएफ जमा करने दी 15 दिन की मोहलत हमीदिया अस्पताल से पिछले महीने की जा चुकी है डेढ़ करोड़ वसूली ईपीएफओ रीजनल ऑफिस द्वारा हमीदिया अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ पिछले महीने ही कार्रवाई की गई है। यहां से करीब डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की गई है।