जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों के संचालकों के संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही मामले में एसडीएम गोपाल सोनी ने शहर की दो कोचिंग संस्थान, लक्ष्य और भोपाल एकेडमी को सीलबंद करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब हो कि दिल्ली के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन युवकों की मौत के बाद बालाघाट में बीते 31 जुलाई को एसडीएम गोपाल सोनी ने नगर में संचालित कोचिंग संस्थानों का जायजा लिया था। इस दौरान नायब तहसीलदार, सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा सहित राजस्व और पुलिस अमला शामिल था। संचालकों की लापरवाही आई सामने टीम ने लक्ष्य एकेडमी और भोपाल एकेडमी संस्थान का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान इन संस्थानों में संस्था संचालकों की लापरवाही और कई खामियां देखने मिली थी। जांच के दौरान पाया गया था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित संस्थान में छात्रों की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह के साधन उपलब्ध नहीं है। निरीक्षण में पाया गया था कि अग्निशमन यंत्रो की रिफलिंग और जांच नहीं कराई गई है। वहीं कोचिंग संस्था परिसर में प्राथमिक चिकित्सा के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त आपात स्थिति में अध्ययनरत छात्रों के बाहर निकलने के लिए पृथक से कोई दरवाजा नहीं है। कारण बताओ नोटिस जारी नायब तहसीलदार बालाघाट ने जांच प्रतिवेदन और स्थल पंचनामा के पश्चात लक्ष्य एकेडमी के संस्था संचालक ललित बघेल, नितेश साहू, शुभम बर्वे और भोपाल एकेडमी बालाघाट के संस्था संचालक संदीप सोनगड़े को एसडीएम से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। जिसके स्पष्टीकरण एवं नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप एसडीएम गोपाल सोनी ने इसे राष्ट्रीय भवन निर्माण 2016 में उल्लेखित नियमों का खुला उल्लंघन मानते हुए भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 152 ख (लोक न्यूसेंस) के कारण संस्थाओं को सीलबंद के आदेश नगर पालिका को जारी किए हैं।