बिजली बिल जमा न करने पर आर्म्स लाइसेंस होगा निरस्त:भिंड-मुरैना समेत MP के 16 जिलों के लिए फरमान जारी

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बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के बंदूक, पिस्टल और रिवाल्वर के लाइसेंस निरस्त हो सकते हैं। यह फरमान भोपाल से जारी हुआ है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्‍वालियर एवं चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में आर्म्‍स डीलर लाईसेंस एवं शस्‍त्र लाईसेंस की स्‍वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नो-ड्यूज प्राप्‍त किया जाना अनिवार्य है। गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। सा‍थ ही ऐसे शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ता जो अनधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्‍स डीलर लाईसेंस और शस्‍त्र लाइसेंस को जिला कलेक्‍टर के माध्‍यम से निरस्‍त कराने की कार्रवाई की जाएगी। मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि शस्‍त्र लाइसेंस एवं उसके नवीनीकरण के लिए आवश्‍यक बिजली कंपनी की नोड्यूज (एनओसी) बिजली उपभोक्‍ताओं को बिजली बिल की संपूर्ण राशि का भुगतान करने के उपरांत ही कंपनी द्वारा जारी की जाएगी। गौरतलब है कि मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मप्र शासन गृह विभाग के आदेशों के परिपालन में कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्‍ताओं द्वारा बकाया विद्युत बिल राशि जमा नहीं करने पर शस्‍त्र लाईसेंस निरस्‍त किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में कंपनी द्वारा संबंधित जिला कलेक्‍टरों के माध्‍यम से कार्यवाही किए जाने के साथ ही कंपनी के मैदानी कार्यालयों को बकाया बिल जमा नहीं करने वाले अथवा अनधिकृत बिजली का उपयोग एवं बिजली चोरी में लिप्‍त पाए जाने वाले शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ताओं को चिन्‍हित कर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये हैं। कर्मचारियों के वेतन से काटी जाएगी बिल की राशि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने की ओर से जारी सूचना के मुताबिक कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शासकीय नियमित, संविदा एवं बाह्यस्‍त्रोत कर्मचारी जिनके द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके वेतन से बिजली बिल की राशि वसूल की जाएगी। कंपनी द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्‍टरों से शासकीय सेवकों के बकाया विद्युत देयकों के भुगतान कराने के संबंध में पत्र लिखा गया है। साथ ही बिजली चोरी में लिप्‍त अथवा अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु भी कहा है।