शाजापुर जिले के ग्राम बोलाई निवासी एक बालक को अपहरण कर उससे भीख मंगवाने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा तीन वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी माखन पिता कन्हैयालाल जाटव निवासी ग्राम बोलाई ने ग्राम बोलाई के राजेंद्र बंजारा के अवयस्क पुत्र का अपहरण किया था। मामले में आरोपी माखन को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा धारा 363 (क) भा.द.वि. में दोषी पाते हुये तीन साल के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण के संचालनकर्ता लोक अभियोजक महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि आरोपी माखन अपने ग्राम बोलाई के ही राजेन्द्र बंजारा के 12 वर्षीय पुत्र को ग्राम बोलाई से ट्रेन में बैठाकर भोपाल अपने साथ ले गया था तथा रात में बालक को लेकर भोपाल में ही रूका था और फिर भोपाल से दोबारा बोलाई रेलवे स्टेशन ट्रेन से आया था। बोलाई रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने आरोपी माखन को पकड़ा था। अवयस्क बालक को उससे बरामद किया था। ट्रेन में आने-जाने के दौरान आरोपी माखन ने राजेन्द्र बंजारा के बालक से भीख मंगवाई थी। बोलाई रेलवे स्टेशन पर आरोपी को पकड़ने के बाद उसे अकोदिया पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जहां उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय द्वारा प्रकरण का विचारण किया गया, जहां आरोपी के खिलाफ विचारण के दौरान आई साक्ष्य तया लोक अभियोजक के इस तर्क से सहमत होकर कि आरोपी ने गंभीर आपराधिक कृत्य किया है। न्यायालय आरोपी माखन दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।