अवैध कॉलोनाइजरों पर प्रशासन सख्त:एसडीएम ने कलेक्टर को भेजा प्रस्ताव; एक लाख रुपए का जुर्माना, पटवारी और वार्ड प्रभारियों पर लगाया अर्थदंड

Uncategorized

नगर में 12 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एसडीएम राम बाबू देवांगन ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में क्लोनाइजर एक्ट के उल्लंघन कर जमीन अहस्तंत्रणीय दर्ज करने, एक लाख रुपए का जुर्माना, नगर परिषद के माध्यम से प्राथमिकी रिपोर्ट, तत्कालीन हल्का पटवारी, वार्ड प्रभारी पर अर्थ दंड लगाने का उल्लेख किया गया है। न वार्ड प्रभारी, न हल्का पटवारी ने अधिकारियों को नहीं दी सूचना एसडीएम रामबाबू देवांगन ने प्रस्ताव में उल्लेख किया किया कि जब अवैध कॉलोनाइजर कृषि भूमि का बिना डायवर्सन कराए छोटे-छोटे प्लाट को बेचकर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत कॉलोनी निर्माण के प्रावधान की धारा 339 ग की उपधारा 1,2 कॉलोनी विकास का उलंघन किया था। उस समय तात्कालिक पटवारी और वार्ड प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना नहीं दी थी। इसलिए भूमि खसरा 286/1/1/1 रकबा 0.1275 हेक्टेयर के कालम 12 में बिना सक्षम सहमति के विक्रय के प्रतिबंधित और नाम परिवर्तन दर्ज न करने का आदेश, कॉलोनाइजरों के खिलाफ एक लाख का अर्थदंड, नगर परिषद के माध्यम से प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने और तात्कालिक हल्का पटवारी, वार्ड प्रभारी के खिलाफ 2-2 हजार रुपए अलग-अलग अर्थदंड की अनुशंसा कलेक्टर को की है। इनके नाम भेजा प्रस्ताव एसडीएम कार्यालय से हरीश राज पिता तिलक राज, अमीन अफजल, पंकज जैन पिता प्रकाश चंद जैन, बद्री प्रसाद बिलैया पिता स्व सीता राम बिलैया, आरती कटारे पति नरेंद्र कटारे, राम प्रभा, नितिल जैन पिता राजेंद्र, लोकेश खैरवार, आशीष जैन, चैतू सिंह, कीरत किरण खनूजा /ज्ञानचंद खनूजा के नाम का प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय भेजा गया है।